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अदालत ने खारिज की पाक जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना की जमानत अर्जी

कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की एंटी सीएए और एनआरसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना की जमानत याचिका खारिज हो गई है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 11 Jun 2020 05:24 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jun 2020 05:47 PM (IST)
अदालत ने खारिज की पाक जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना की जमानत अर्जी
अदालत ने खारिज की पाक जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना की जमानत अर्जी

बेंगलुरू, एएनआइ। कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की एंटी सीएए और एनआरसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने लियोना की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बीते 20 फरवरी को सीएए और एनआरसी रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने वाली अमूल्या (Amulya Leona) के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत ने अमूल्या लियोना को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया था।

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उल्‍लेखनीय है कि बीते 20 फरवरी को अमूल्या ओवैसी की नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित रैली में भाषण देने मंच पर आई थीं लेकिन शुरुआत में ही उसने कथित तौर पर तीन बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी के दौरान ओवैसी मंच पर ही मौजूद थे। अमूल्या द्वारा की जा रही नारेबाजी पर वह मंच पर पहुंचे और उन्‍होंने अमूल्‍या को रोकने की कोशिश की। मंच से ही पुलिस ने अमूल्‍या को हिरासत में ले लिया था। अमूल्या के पिता ने भी इस मामले में कहा था कि उनकी बेटी ने एंटी सीएए रैली में जो किया वह गलत था। 

अमूल्‍या  (Amulya Leona) की नारेबाजी के बाद पूरे देश में सियासी माहौल गर्म हो गया था। इस नारेबाजी के खिलाफ कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। यही नहीं चिकमंगलुरु स्‍थित अमूल्‍या के आवास पर कुछ असामाजिक तत्‍वों ने पत्‍थर भी फेंके थे।  कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्‍मई ने कहा था अमूल्‍या ऐसी जगह से है जहां लंबे समय से नक्‍सलियों के संगठन सक्रिय हैं। कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा  (BS Yediurappa) ने भी अमूल्‍या के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। 


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