छत्तीसगढ के अंतागढ़ टेपकांड में पूर्व मंत्री राजेश मूणत की जमानत याचिका कोर्ट में नामंजूर
पूर्व मंत्री पर आरोप है कि 2014 में अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को ऐन समय पर मैदान छोड़ने के बदले प्रलोभन दिया गया था।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। जिला अदालत ने सोमवार को पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। अंतागढ़ टेपकांड के मामले में कोर्ट ने जमानत के लिए लगाए गए तीसरे आवेदन को भी नकार दिया। इसके पहले पूर्व सीएम के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता व पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार ने भी आवेदन लगाया था। स्थानीय अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली थी।
पूर्व मंत्री मूणत की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने कहा कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अग्रिम जमानत दिए जाने की असाधारण परिस्थिति नहीं दिखती है। अभी भी साक्ष्य जुटाना बाकी है।
पूर्व मंत्री की तरफ से याचिका लगाने वाले अधिवक्ता मिथलेश वर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट में दोबारा याचिका लगाई जाएगी। जिला अदालत ने अपने फैसले में आवेदन खारिज कर दिया है।
बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड के केस में पूर्व सीएम अजीत जोगी, अमित जोगी का भी नाम दर्ज है।
पंडरी थाना पुलिस ने कुल पांच लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोप है कि 2014 में अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को ऐन समय पर मैदान छोड़ने के बदले प्रलोभन दिया गया। जो टेप सामने आया उसमें कथित तौर पर सात करोड़ की डील की बात चर्चा में रही। इसी मामले की जांच चल रही है।