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Ayodhya Land Dispute: सीबीआइ ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश

अयोध्या जमीन विवाद के मामले में सीबीआइ ने पूर्व उत्‍तर प्रदेश मुख्‍यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 09:24 PM (IST)Updated: Sun, 22 Sep 2019 07:09 AM (IST)
Ayodhya Land Dispute: सीबीआइ ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश
Ayodhya Land Dispute: सीबीआइ ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश

नई दिल्‍ली, एएनआइ। अयोध्या जमीन विवाद के मामले में सीबीआइ ने पूर्व उत्‍तर प्रदेश मुख्‍यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। इस बीच, स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई कोर्ट ने कल्याण सिंह को 27 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है।

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बता दें कि 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस के समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हालांकि, राजस्‍थान का राज्यपाल होने के कारण उन्हें अब तक छूट मिली थी, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा चुका है, इसलिए सीबीआइ कोर्ट ने पेश होने के आदेश जारी किए हैं।

ये है पूरा मामला

1992 में जब अयोध्या के विवादित ढांचा गिराया गया तब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में 19 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोपों में मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इससे पहले 3 सितंबर, 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह मुकदमे का सामना करने से बच गए थे। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ,साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास जमानत पर चल रहे हैं।


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