Explainer: कैसे मिलता है किसी पार्टी को National Party का दर्जा, जानिए चुनाव आयोग के क्या हैं नियम
National Party गोवा में आम आदमी पार्टी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है ऐसे में एक और राज्य में केजरीवाल की पार्टी को मान्यता मिल जाती है तो आधिकारिक तौर पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा।
नई दिल्ली,ऑनलाइन डेस्क। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों को पूरा करना होता है। अगर कोई भी पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन (EC) उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। अगर AAP गुजरात या हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों के साथ 6 फीसदी वोट हासिल कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है।
AAP को मिल जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गोवा विधानसभा चुनाव में AAP ने 6.8 प्रतिशत वोट हासिल किया था। इसके बाद गोवा में AAP एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है ऐसे में एक और राज्य में केजरीवाल की पार्टी को मान्यता मिल जाती है तो आधिकारिक तौर पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इस तरह से अगर गुजरात में AAP को सिर्फ 2 सीटें मिल जाती हैं तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है।
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जानिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रमुख नियम
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम और मापदंड है। अगर कोई भी पार्टी इन नियमों का पालन करती है और मापदंड को पूरा करती है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं। जिसमें से कम से कम एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य होता है। चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं...
- अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
- अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
- अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है।
- अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
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