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असम: इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर SC का नोटिस, केंद्र से मांगी जवाब

शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 04:21 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 04:21 PM (IST)
असम: इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर SC का नोटिस, केंद्र से मांगी जवाब
असम: इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर SC का नोटिस, केंद्र से मांगी जवाब

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम के दो छात्रों की यूनियनों की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिन्होंने राज्य के इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम को अस्वीकार करने के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR), 1873 में बदलाव को चुनौती दी है। इस बदलाव के चलते असम में नागरिकता (संशोधित) अधिनियम, 2019 (CAA) लागू हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने भी राष्ट्रपति के आदेश के तहत पूर्व पक्षपातपूर्ण स्टे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

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शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ILP-regime राज्यों का दौरा करने के लिए, देश के अन्य राज्यों के लोगों सहित बाहरी लोगों को अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। जमीन, नौकरी और अन्य सुविधाओं के संबंध में स्थानीय लोगों के लिए भी सुरक्षा है। स्टूडेंट्स यूनियंस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि यह मसला इनर-लाइन परमिट सिस्टम का है और कोर्ट को राष्ट्रपति के आदेश पर अंतरिम रोक देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र की सुनवाई के बिना आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं दे सकती।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसार, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। भारतीय नागरिकता दी जाएगी।


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