Animal Sacrifice ban in Tripura: पशु बलि पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी राज्य सरकार
Animal Sacrifice ban in Tripura त्रिपुरा के कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते पशु बलि पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
अगरतला,एएनआइ। Animal Sacrifice ban in Tripura: त्रिपुरा सरकार ने सोमवार को कहा कि वह मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। त्रिपुरा के कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन इस आदेश पर राज्य में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। मामला बहुत संवेदनशील है। सरकार की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। इसलिए, हमने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।'
उन्होंने इस दौरान यह भी कहा, 'हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ही मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। अगर वहां से आदेश आता है, तो इसे लागू करना हमारे लिए आसान होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 (1) जो हमे धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है। एक व्यक्ति जिस किसी चीज में विश्वास करता है, वह उसका धर्म है।'
उन्होंने कहा, 'मुस्लिम, ईसाई और बौद्धों के लिए एक प्रॉफेट होते है। लेकिन हिंदुओं में 33 कोटि देवता हैं। एक हिंदू, अगर वह नास्तिक है, तो वह किसी भी विकल्प को चुन सकता है। अगर किसी को लगता है कि बकरी की बलि देने पर उसे पुण्य मिलेगा, तो यह उसका धर्म है।'
27 सितंबर को लगा था बैन
त्रिपुरा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की खंडपीठ ने 27 सितंबर को सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुभाष भट्टाचार्जी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के जवाब में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। राज्य सरकार से पहले पूर्व कांग्रेसी नेता प्रद्योत किशोर देव बर्मन ने कहा था कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देंगे और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।
मंदिर में कैमरे लगाने का भी आदेश
हाई कोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को गोमती जिले के त्रिपुरेश्वरी या त्रिपुरासुंदरी मंदिर और पश्चिम जिले के चतुर्दश देवता बारी मंदिर में कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है, जहां बड़ी संख्या में जानवरों की बलि दी जाती है।