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CAA Protest: अमित शाह का आरोप- विपक्ष नागरिकता कानून पर देश को कर रहा है गुमराह

CAA Protest केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 07:35 PM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 07:16 AM (IST)
CAA Protest: अमित शाह का आरोप- विपक्ष नागरिकता कानून पर देश को कर रहा है गुमराह
CAA Protest: अमित शाह का आरोप- विपक्ष नागरिकता कानून पर देश को कर रहा है गुमराह

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन पर तीखा हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अडिग है।

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नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अडिग है। यहां सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया में रहेंगे।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'पूरा विपक्ष देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं दोहराता हूं कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।'

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई साल पहले किए गए वादों को पूरा किया है, जिनका ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि यह नेहरू-लियाकत समझौते का हिस्सा था, लेकिन 70 साल से लागू नहीं हुआ क्योंकि आप वोट बैंक बनाना चाहते थे। हमारी सरकार ने संधि को लागू किया है और लाखों और करोड़ों लोगों को नागरिकता दी है।

उन्होंने छात्रों से विधेयक को पढ़ने और इस मुद्दे पर फैलाई जा रही झूठी सूचना पर विश्वास न करने का भी आग्रह किया। शाह ने कहा, 'मैं छात्रों को यह भी बताना चाहता हूं कि उन्हें बिल पढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें गलत जानकारी न मिले।'

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध में देश भर के कई राज्यों में हो रहे उग्र प्रदर्शनों पर गृह मंत्री अमित शाह की ये टिप्पणी आई। बता दें कि यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।


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