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AIADMK के दिनाकरन गुट को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रेशर कुकर' सिम्बल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट का AIADMK के दिनाकरन गुट को प्रेशर कुकर को आम चुनाव चिन्ह के रूप में संगठन के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 01:03 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 02:41 PM (IST)
AIADMK के दिनाकरन गुट को झटका,  सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रेशर कुकर' सिम्बल देने से किया इनकार
AIADMK के दिनाकरन गुट को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रेशर कुकर' सिम्बल देने से किया इनकार

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'प्रेशर कुकर' को आम चुनाव चिन्ह के रूप में टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले संगठन के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दिनाकरण गुट को ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से इन्कार कर दिया।

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हालांकि, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग (ईसी) को तमिलनाडु और पुडुचेरी में आगामी आम और विधानसभा उपचुनाव के लिए दिनाकरन के नेतृत्व वाले संगठन के उम्मीदवारों को अन्य आम चुनाव चिन्ह देने पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया कि वह टीटीवी दिनाकरन की अगुवाई वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) पार्टी के 59 उम्मीदवारों को, 198 सामान्य सिम्बल में से, एक सामान्य सिम्बल के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करें। बता दें कि पार्टी ने 59 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनमें 40 लोकसभा की कमान संभालेंगे तो वहीं 19 को राज्य के विधानसभा उप-चुनाव की जिम्मेदारी दी गई।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सुनाया। इसमें मौजूद जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना ने कहा कि यह केवल चुनाव आयोग का कर्तव्य और अधिकार है, जो कि एक राजनीतिक दल के रूप में दिनाकरन के संगठन को पंजीकरण प्रदान करने पर विचार करे। यह पोल पैनल द्वारा उचित तरीके से किया जाए।

इससे पहले 15 मार्च को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने भारतीय चुनाव आयोग को दिनाकरन की सीमित याचिका पर एक नोटिस जारी किया कि उन्हें "प्रेशर कुकर" के सामान्य सिम्बल का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। दिनाकरन गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग उन्हें एक सामान्य उपयोग नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने "प्रेशर कुकर 'को पार्टी के लिए एक सामान्य सिम्बल के रूप में आवंटित करने का निर्देश दिया है।

वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि, "मैं असली AIADMK हूं और वह (दिनाकरन) पहले ही एक नई पार्टी बना चुके हैं।"


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