दो साल के सजा के बाद, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कही ये बात; केजरीवाल समेत कई नेताओं ने BJP पर बोला हमला
Rahul Gandhi on Modi Statement Case आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए मानहानि का केस दर्ज था। कोर्ट से बेल मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपना संदेश दिया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 2019 की ‘मोदी सरनेम’ की टिप्पणी के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही सूरत की सेशन कोर्ट से जमानत भी मिल गई।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद ट्वीट किया, 'मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है- महात्मा गांधी।'
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
- महात्मा गांधी
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
कानून के तहत ही हम लड़ेंगे- मल्लिकार्जुन खरगे
सूरत ज़िला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उन्हें ज़मानत मिल गई है। ये(BJP) लोग पहले जज को बदलते गए, हमें अंदाज़ा लग रहा था लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कानून के तहत ही हम लड़ेंगे।
जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना- केजरीवाल
इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि ग़ैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुक़दमे में फ़साना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं
ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती हैं- अशोक गहलोत
राजस्थान CM अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के मानहानी मामले पर कहा, 'आज न्यायपालिका पर दबाव है...राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती हैं। ऐसी टिप्पणियां अटल जी ने, आडवाणी जी ने पता नहीं कितनी की होंगी। लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज़ नहीं होता था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा।'
#WATCH | We keep saying our democracy is in danger as there is pressure on judiciary, ECI, ED & they're all misused. All decisions are made under influence. Such comments are common... Rahul Gandhi is a courageous man & only he can compete with NDA govt: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/Wolt0IuYLa— ANI (@ANI) March 23, 2023
उन्होंने आगे कहा हम कहते रहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि न्यायपालिका, ईसीआई, ईडी पर दबाव है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी निर्णय प्रभाव में लिए जाते हैं। इस तरह की टिप्पणियां आम हैं... राहुल गांधी एक साहसी व्यक्ति हैं और केवल वे ही एनडीए सरकार का मुकाबला कर सकते हैं।
मीडिया को भी दबाने की कोशिश- भूपेश बघेल
सूरत ज़िला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश है और राजनीतिक दल के लोगों पर इसी स्तर पर जाकर वो कार्रवाई कर रहे हैं।
#WATCH | There is an attempt to suppress the media, there is an attempt to influence the judiciary & they are taking action against the people of different political parties at this level: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on Rahul Gandhi being convicted by the Surat District Court pic.twitter.com/ybOStylCSG— ANI (@ANI) March 23, 2023
'मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे'- प्रियंका गांधी वाड्रा
राहुल के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, 'मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।' गांधी को उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर राहुल गांधी खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाये जाने के बाद बहन प्रियंका गांधी ने भाई के सपोर्ट में कहा।
IPC 504 के तहत राहुल गांधी को दिया गया दोषी करार
बता दें कि आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसले को 23 मार्च के लिए सुरक्षित कर दिया था। राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए अब तक तीन बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं।
मोदी सरनेम को लेकर दिया था विवादित बयान
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके 4 साल बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जब राहुल से पूछा कि वह इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? तो राहुल ने कहा मैंने जानबूझ कर यह बयान नहीं दिया था।
राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है?’ के खिलफ मामला दर्ज किया गया था। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत पर राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।