दो साल के सजा के बाद, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कही ये बात; केजरीवाल समेत कई नेताओं ने BJP पर बोला हमला

Rahul Gandhi on Modi Statement Case आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए मानहानि का केस दर्ज था। कोर्ट से बेल मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपना संदेश दिया है।