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मध्य प्रदेश में तेजाब की बिक्री पर लगी रोक, जानिए क्या हैं एसिड बिक्री के नियम

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म छपाक को टैक्स फ्री करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने खुलेतौर पर एसिड की बिक्री पर रोक लगा दी है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 11:02 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 11:02 PM (IST)
मध्य प्रदेश में तेजाब की बिक्री पर लगी रोक, जानिए क्या हैं एसिड बिक्री के नियम
मध्य प्रदेश में तेजाब की बिक्री पर लगी रोक, जानिए क्या हैं एसिड बिक्री के नियम

भोपाल, राज्य ब्यूरो। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म 'छपाक' को टैक्स फ्री करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में खुलेतौर पर एसिड (तेजाब) की बिक्री पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करना ही काफी नहीं है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता के साथ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने पूरे प्रदेश में एसिड की खुले में बिक्री को लेकर अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रदेश में किसी भी बहन-बेटी पर एसिड अटैक की घटनाओं की रोकथाम के लिए खुले में एसिड की बिक्री पर नियंत्रण और अंकुश बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसी घटना सामने आने पर जिम्मेदारी भी तय होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी।

इधर खुलेआम बिक्री पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

मप्र में एसिड की खुले आम बिक्री का मामला गुरुवार को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी उठा। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि बाजार में खुलेआम एसिड कैसे बिक रहा है? एसिड बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इस बारे में सरकार से 16 मार्च तक जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह नोटिस एसिड अटैक पीडि़ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान पैरवी कर रही हैं।

यह हैं एसिड बिक्री के नियम

-18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जा सकता।

-एसिड व्यापारी खरीदने आए हर ग्राहक से पूछें कि उसे यह क्यों चाहिए?

-व्यापारी हर ग्राहक का पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से ले।

-जो विक्रेता नियमों का पालन नहीं करें उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना

फिर भी 30 रुपये लीटर में खुले आम हो रही बिक्री

उक्त नियमों के बाद भी मप्र के बाजारों में खुलेआम 30 रुपये लीटर में एसिड बिक रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने खुद बाजार का सर्वे किया। 50 से ज्यादा दुकानदार बिना किसी पहचान पत्र और पूछताछ के एसिड देने को तैयार हो गए।

पीड़िता की दोनों आंखों की चली गई थी रोशनी

एडवोकेट खान ने बताया कि याचिकाकर्ता इंदौर की एक युवती पर नवंबर 2018 में एक युवक ने एसिड फेंका था। इससे उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। वह पीडि़ता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। पीडि़ता का अभी हैदराबाद में इलाज चल रहा है। आरोपित जेल में है।


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