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11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे AIADMK के पूर्व पार्षद जयगोपाल, इस वजह से हुई गिरफ्तारी

AIADMK के पूर्व पार्षद जयगोपाल को तमिलनाडु की एक अदालत ने 11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 12:51 PM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 12:58 PM (IST)
11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे AIADMK के पूर्व पार्षद जयगोपाल, इस वजह से हुई गिरफ्तारी
11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे AIADMK के पूर्व पार्षद जयगोपाल, इस वजह से हुई गिरफ्तारी

तमिननाडु,एएनआइ। चेन्नई पुलिस ने AIADMK के पूर्व पार्षद जयगोपाल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। अब एक स्थानीय अदालत ने जयगोपाल को 11 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल, पुलिस ने जयगोपाल को एआईएडीएमके का बैनर 22 वर्षीय सुबाश्री पर गिरने के बाद उसकी मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। शादी समारोह के लिए लगाए गए अवैध होर्डिंग गिरने से 23 वर्षीय महिला इंजीनियर सुभाश्री  की मौत हो गई थी।

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अवैध बैनर लगाने के लिए AIADMK के नेता के खिलाफ चेन्नई सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1919 की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, शुभाश्री जब सॉफ्टवेयर फर्म में ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रही थी तो पल्लावरम तोराईपक्कम रोड पर एक होर्डिंग उसकी स्कूटी पर गिर पड़ा। जिससे उसका ब्लैंस बिगड़ गया और वह नीचे जा गिरी इसके बाद पीछे से आ रहे टैंकर उसके ऊपर चढ़ गया। 

जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार को सड़क रंगने के लिए कितने लीटर खून की आवश्कता है। पीठ ने कहा कि यह नौकरशाही की विफलता है। साथ ही कहा कि देश में जिंदगी का कोई सम्मान नहीं नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि हमने तो सरकार से विश्वास ही खो दिया है। आप सोच सकते हैं कि वह महिला देश की जीडीपी में योगदान दे सकती थी। 


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