केंद्र ने दिया 30 हजार पाक नागरिकों को लंबी अवधि का वीजा
वर्ष 2011 से 2014 तक वीजा के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता था। इस दौरान कुल 14,726 पाकिस्तानी लोगों को वीजा दिया गया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। पैन, आधार कार्ड हासिल करने के साथ भारत में संपत्ति खरीदने के लिए वर्ष 2011 से अब तक लगभग 30,000 पाकिस्तानी नागरिकों को लंबी अवधि का वीजा दिया जा चुका है। इनमें से अधिकांश हिंदू हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि मोदी सरकार के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए चलाई जा रही योजना के तहत वर्ष 2018 में अब तक लगभग 6092 पाकिस्तानी लोगों को लंबी अवधि का वीजा दिया जा चुका है। फिलहाल 1500 आवेदनों पर विचार हो रहा है।
वर्ष 2011 से 2014 तक वीजा के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता था। इस दौरान कुल 14,726 पाकिस्तानी लोगों को वीजा दिया गया था। वर्ष 2015 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वर्ष 2015 में जहां 2,142, वर्ष 2016 में 2,298 और वर्ष 2017 में 4,712 पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा दिया गया।
गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार की वर्तमान नीति के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को लंबी अवधि का वीजा देने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान वे यहां पर अपने परिवार के लिए घर खरीदने सहित रोजगार आदि की तलाश भी कर सकेंगे। हालांकि उन्हें यहां पर छावनी क्षेत्र सहित सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों के आसपास अचल संपत्ति खरीदने की मनाही होगी। इस तरह के समुदाय को पैन, आधार कार्ड सहित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और जिस राज्य में वे रुके हैं, उसमें घूमने की पूरी तरह से आजादी होगी।