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देश में 52 हजार ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन ही नहीं, यूपी में 26 हजार ऐसी पंचायतें

लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्‍तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 52000 से अधिक पंचायत (21%) के पास अपनी इमारत नहीं है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 06:54 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 07:28 PM (IST)
देश में 52 हजार ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन ही नहीं, यूपी में 26 हजार ऐसी पंचायतें
देश में 52 हजार ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन ही नहीं, यूपी में 26 हजार ऐसी पंचायतें

नई दिल्‍ली, जागरण स्‍पेशल। प्राचीन समय से ही ग्राम पंचायत को भारतीय समाज का मजबूत स्‍तंभ माना जाता है। ग्राम पंचायत भारत में शासन का सबसे निचला स्तर है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीणों के पास पहुंचने वाला सबसे अधिक निकटतम और करीब होता है। इस प्रकार पंचायत संस्था प्रशासन चक्र में एक महत्वपूर्ण पहिया है। यह कुशल कार्यप्रणाली सबसे निचले स्‍तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखती है।

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73 वें संवैधानिक संशोधन के बावजूद कुछ कार्य, धन और कार्यकर्ताओं के हस्तांतरण के लिए पंचायतों को आम तौर पर धन की कमी का सामना करना पड़ता है। लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्‍तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 52000 से अधिक पंचायत (21%) के पास अपनी इमारत नहीं है। पिछले 2 वर्षों में 5000 नई पंचायत भवनों का निर्माण किया गया।

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केंद्र सरकार की पंचायतों के आधारभूत संरचना के लिए क्‍या है योजना 
संविधान के अनुसार, पंचायत राज्य विषय है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकारें मुख्य रूप से पंचायतों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जो पंचायतों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्थन करती हैं। 2013 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) को देश भर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और सफलता बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।

निम्नलिखित मुद्दों को हल करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी  

-पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभाव में वृद्धि 
-पंचायतों में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के माध्‍यम से ज्ञान निर्माण और पंचायतों की क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करना। संविधान और पीईएसए अधिनियम के अनुसार पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन को बढ़ावा देना। 
-ग्राम पंचायत के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के रूप में प्रभावी रूप से मजबूत बनाना। 
-जहां पंचायत मौजूद नहीं हैं, वहां लोकतांत्रिक स्थानीय स्‍तर पर स्वत: सरकार बनाएं और उन्हें मजबूत करें 
-जिस योजना के अनुरूप पंचायत की स्थापना की गई है, उसके अनुरूप संवैधानिक रूप से अनिवार्य रूपरेखा को मजबूत करें 
-राज्य योजना की शामिल गतिविधियों में से एक ग्राम पंचायत के भवनों के निर्माण के लिए वित्त पोषण करना शामिल है। यह योजना 2012-13 से 2015-16 तक लागू की गई थी, जबकि 2015-16 तक राज्यों को पंचायत भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 2016-17 और 2017-18 में इस योजना के लिए कोई नया धन उपलब्ध नहीं कराया गया। 

वर्तमान एनडीए सरकार ने 2018-19 से 2021-22 तक के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) शुरू की। इस योजना में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता करना शामिल है।

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क्‍या है योजना

-क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी बी एंड टी) 
-ग्राम पंचायत आधारभूत संरचना 
-आईटी का उपयोग दूरस्थ शिक्षा के लिए और पंचायतों के लिए ई-सक्षमता 
-नवाचार के लिए संस्थागत समर्थन 
-आर्थिक विकास के अंतर को भरने और आय में वृद्धि का समर्थन 
-मानव संसाधन (एचआर) सहित तकनीकी सहायता के लिए पहचान के अंतराल पर आधारित 
-ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के सूत्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों के उत्कृष्टता के लिए अकादमिक संस्थानों/संस्थानों द्वारा समर्थन प्रदान करना 
-ग्राम पंचायत के स्तर पर पर्याप्त जनशक्ति को बढ़ावा देना और तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए 
-ग्रामीण मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) के अनुप्रयोगों पर जोर देना। साथ ही दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस के लिए ई-सक्षमता का समर्थन करना। 
-इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी), पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत में जियोटैगिंग की संपत्तियों का उपयोग। 
-आरजीपीएसए के मामले में इस योजना में पंचायतों के लिए नई इमारतों का निर्माण, मौजूदा इमारतों की मरम्मत, कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इमारत में अतिरिक्त कमरे का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, विकलांग व्यक्तियों को बाधा मुक्त प्रवेश आदि प्रदान करने की योजना शामिल है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वाकांक्षी जिलों में अंत्योदय ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत को वरीयता दी जाएगी।

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इसके लिए निम्नलिखित लागत मानदंड लागू होंगे 

-ग्राम पंचायत की इमारत और कम्‍युनिटी हॉल के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये

-इमारत में कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अतिरिक्‍त कमरे के नि‍र्माण के लिए 4 लाख रुपये

-मरम्मत आदि सहित ग्राम पंचायत भवन के नवीनीकरण के लिए 4 लाख रुपये

-हालांकि योजना के दस्तावेज के अनुसार 2018-19 में पंचायत भवनों के लिए 270 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। 2018-19 के बजट में ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है।

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उत्तर प्रदेश में 40% से अधिक ग्राम पंचायतों के पास अपनी इमारत नहीं

लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 2.48 लाख ग्राम पंचायतों में से 52000 से अधिक के पास कोई भी इमारत नहीं है। दूसरे शब्दों में, 21% ग्राम पंचायत के पास अपनी इमारत नहीं है। इस सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है जहां 26000 से अधिक ग्राम पंचायतें बिना भवन हैं। ग्राम पंचायतों में से उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 44% है।

उत्तर प्रदेश के अलावा अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों में भी 40% से अधिक ग्राम पंचायतें बिना इमारत के हैं। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ राज्यों में सभी ग्राम पंचायतों के पास अपनी इमारत है। 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 10% से कम ग्राम पंचायतें बिना इमारतें के हैं।

अगस्‍त, 2018 में बिना इमारतों वाली ग्राम पंचायत वाले राज्‍य प्रतिशत में

अरुणाचल प्रदेश    74.8 प्रतिशत 
पंजाब                  58.4 प्रतिशत 
जम्‍मू कश्‍मीर       46.2 प्रतिशत 
उत्‍तर प्रदेश          44.4 प्रतिशत  
मणिपुर               35.4 प्रतिशत 
संपूर्ण भारत         20.4 प्रतिशत 
त्रिपुरा                 17.6 प्रतिशत 
मध्‍यप्रदेश           15.3 प्रतिशत 
झारखंड              15 प्रतिशत 
महाराष्‍ट्र             14.6 प्रतिशत  
असम                14.3 प्रतिशत  
उत्‍तराखंड          14.3 प्रतिशत 
आंध प्रदेश         14.0 प्रतिशत 
हरियाणा           12.0 प्रतिशत  


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