अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-JD(S) के 14 बागी विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
विधानसभा अध्यक्ष ने जिन जद-एस विधायकों को अयोग्य ठहराया है उनमें एएच विश्वनाथ के गोपालैया और नारायण गौड़ा हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कर्नाटक में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जदएस के 14 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन बागी विधायकों में 11 कांग्रेस और तीन जदएस के हैं। दोनों ही दलों ने बागी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
इससे पहले कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जरकीहोली और महेश कुमाथल्ली के साथ ही एक निर्दलीय आर शंकर को 25 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया था। ये तीनों नेता 29 जुलाई को शीर्ष कोर्ट में अपील कर चुके हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने जिन जद-एस विधायकों को अयोग्य ठहराया है, उनमें एएच विश्वनाथ, के गोपालैया और नारायण गौड़ा हैं। तीनों ने अयोग्य ठहराए जाने के 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए एक संयुक्त याचिका दायर की है। जिन कांग्रेस विधायकों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उनमें प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हेब्बर, एसटी सोमशेखर, बृजपति बसवराज और मुनिरत्न हैं। अयोग्य ठहराए गए अन्य कांग्रेसी विधायकों में रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डॉ. सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल हैं।
बता दें कि इन सभी विधायकों ने 23 जुलाई को सदन में उपस्थित रहने के लिए पार्टी की तरफ से जारी व्हिप का उल्लंघन किया था। इसके बाद विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा सरकार के विश्वास मत से एक दिन पहले तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश ने रविवार को कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जदएस) के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था।
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