सईद की पार्टी को मान्यता देने पर होगा विचार
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की राजनीतिक महात्वाकांक्षा को शुक्रवार को तब पर लग गए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को उसकी अर्जी पर विचार का आदेश दिया।
इस्लामाबाद (जेएनएन)। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की राजनीतिक महात्वाकांक्षा को शुक्रवार को तब पर लग गए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को उसकी अर्जी पर विचार का आदेश दिया। सईद ने अपनी पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिए जाने की अर्जी दी थी। मगर, चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था।
इसी के बाद सईद का सहयोगी नेता हाई कोर्ट गया था। जस्टिस आमेर फारुक ने अपने फैसले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) को मान्यता देने की अर्जी पर विचार करने को कहा है।
यह आदेश हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर चार अप्रैल तक रोक लगाने के कुछ रोज बाद आया है। पाकिस्तान में सरकार संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल हाफिज सईद के संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सईद की गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई है।
पाकिस्तान सरकार यह कार्रवाई आतंकियों को पनाह देने के प्रति अमेरिका के कड़े रुख को देखते हुए कर रही है। एमएमएल के अध्यक्ष सैफुल्ला खालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के साथ देश के गृह सचिव को भी पार्टी बनाया था।
17 अक्टूबर 2017 को दायर इस याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को अकारण, अवैध और संविधान के विरुद्ध बताया था। याचिका में कहा गया था कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को पाकिस्तान की सेवा का अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत याचिकाकर्ता राजनीतिक दल बनाकर अवाम की खिदमत करना चाहता है।
याचिका में एमएमएल को राजनीतिक दल की मान्यता देने की मांग कोर्ट से की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बाबत फैसला चुनाव आयोग को लेने के लिए कहा है। पूर्व में चुनाव आयोग ने एमएमएल के प्रतिबंधित आतंकी संगठन से रिश्ते के चलते उसे राजनीतिक दल की मान्यता देने से इन्कार किया था।
सईद घोषणा कर चुका है कि पाकिस्तान में इस साल होने वाले चुनाव में उसके समर्थक एमएमएल के बैनर तले भाग्य आजमाएंगे।
सईद के संगठनों की संपत्ति जब्त
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत की 148 संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इसी तरह की कार्रवाई गुलाम कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में भी की गई है।
गृह सचिव अरशद मिर्जा ने सीनेट कमेटी को सूचित किया है कि राजधानी क्षेत्र में स्थित दोनों संगठनों की तीन अचल संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। इनमें अस्पताल और मेडिकल डिस्पेंसरी शामिल हैं।
देश में मानवीय सहायता करने वाली संस्था रेड क्रिसेंट से कहा गया है कि वह जब्त की गई एंबुलेंस को कब्जे में लेकर उनका संचालन करे।