सहायक समेत राजस्व निरीक्षक निलंबित
राजगांगपुर में सिविल कोर्ट भवन एवं क्वार्टर निर्माण के लिए जामपाली गांव
संवाद सूत्र, सुंदरगढ़ : राजगांगपुर में सिविल कोर्ट भवन एवं क्वार्टर निर्माण के लिए जामपाली गांव के किसान बस्ती में जमीन की पहचान में गड़बड़ी पाए जाने पर जिलापाल सुरेंद्र कुमार मीणा ने राजस्व निरीक्षक व सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया है जबकि तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
राजगांगपुर में सिविल कोर्ट निर्माण के लिए साल भर पहले राजस्व निरीक्षक लूसी माझी तथा सहायक राजस्व निरीक्षक तरुण कालो ने जामपाली किसान बस्ती के पास खाता नंबर 165, प्लाट नंबर 1376 पर करीब चार एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की थी। इससे संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद तत्कालीन तहसीलदार ने प्रशासनिक अनुमति के लिए जिलापाल को प्रेषित किया। इस जमीन में से 2.75 एकड़ जमीन गांव के तालाब तथा श्मशान के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके कारण यह जमीन कानून विभाग को भवन निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद किसान समाज ने इसका विरोध किया। तत्कालीन तहसीलदार से इसकी शिकायत के बाद भी पहल नहीं होने पर प्रतिनिधियों ने 3 नवंबर को जिलापाल से मिलकर इसकी शिकायत की। जिलापाल के निर्देश पर राजगांगपुर के तहसीलदार को जांच का निर्देश दिया गया। उन्होंने जांच कर पुरानी रिपोर्ट में गड़बड़ी होने का उल्लेख किया। जिलापाल ने इस मामले को गंभीरता से लेकर राजस्व निरीक्षक व सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने के साथ साथ कानून विभाग को जमीन आवंटन रद करने संबंधित पत्र लिखने की जानकारी मिली है।