ठेकेदार की हत्या में एक को उम्रकैद
सुंदरगढ़ की सेशन अदालत ने वर्ष 2012 में हुई बीजद नेता व ठेकेदार हर
संवाद सूत्र, सुंदरगढ़: सुंदरगढ़ की सेशन अदालत ने वर्ष 2012 में हुई बीजद नेता व ठेकेदार हरदीप ¨सह की हत्या के मामले में उग्रवादी संगठन पीएलएफआइ से जुड़े एक आरोपित को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अन्य छह आरोपितों को साक्ष्याभाव में बरी कर दिया गया है।
राजगांगपुर ब्लाक के बिलेईगढ़ के निवासी हरदीप ¨सह सरकारी ठेकेदार थे। जिसमें इलाके में सक्रिय पीएलएफआइ संगठन ने रंगदारी न देने से गत सात जुलाई, 2012 को बंधक बना लिया था। जिसके बाद सात व आठ जुलाई की रात उनके हाथ-पैर बांधकर गोली मारकर हत्या करने के बाद शव पास की सड़क पर छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह इसकी जानकारी मिलने से तत्कालीन एसडीपीओ सुशील कुमार पाणिग्राही, राजगांगपुर थाना प्रभारी मानस रंजन प्रधान ने घटनास्थल पर पहुंचकर हरदीप के सहयोगी जीतेंद्र दास की सूचना पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। जिसमें मुख्य अभियुक्त नीलांबर गोप उर्फ विजयकांत व बिराश सहित अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। नीलांबर को पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया था। स्वस्थ होने के बाद वह सुंदरगढ़ जेल में बंद है। इस पर अभी फैसला आना बाकी है। अन्य आरोपितों को लेकर हुई यह सुनवाई गत 24 जुलाई को खत्म हुई थी। जिसके बाद जज मानसरंजन बारीक ने सोमवार को राजगांगपुर कैंप कोर्ट में सुनवाई की। जिसमें बिरास एक्का को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जबकि अन्य छह आरोपित विभीषण बरुआ, विजय खालको, विक्रम खालको, शुक्रा पात्र, बिनेश्वर नंद, राजेश तिर्की को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया गया।