सास की हत्या के आरोपित दामाद को उम्रकैद
सुंदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश मानस रंजन बारिक की अदालत ने मंगलवार को च
संवादसूत्र, सुंदरगढ़ : सुंदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश मानस रंजन बारिक की अदालत ने मंगलवार को चार साल पहले सास की हत्या के जुर्म में दामाद को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है।
कनिका निवासी इंद्र माझी बड़गांव थाना अंतर्गत सेमलबहाल गांव में घरदामाद था। 14 मार्च 2014 को पैसे को लेकर पत्नी बसील माझी के साथ उसका झगड़ा हो गया। सास सागतुली नायक ने इस मामले में हस्तक्षेप करने पर उसे गुस्सा आया और उसने लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सास पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बीच बचाव में आई पत्नी बसील पर भी उसने हमला किया था जिसमें उसे गंभीर चोट आई थी। बड़गांव थाना मामला दर्ज कर इसकी छानबीन की गई। मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश मानस रंजन बारिक ने 18 गवाह के बयान तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। पत्नी पर हमले के मामले में छह महीने की सजा सुनाई गई है।