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कपड़ा व्यवसायी के आश्रित को मिला मुवावजा

ओड़गा साप्ताहिक बाजार से लौटने के दौरान हाथी के कुचलने से मृत बिसरा आशियाना कालोनी के कपड़ा व्यवसायी के आश्रित को वन विभाग की ओर से शुक्रवार को 3.80 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 11:22 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 11:22 PM (IST)
कपड़ा व्यवसायी के आश्रित को मिला मुवावजा
कपड़ा व्यवसायी के आश्रित को मिला मुवावजा

संवादसूत्र, बीरमित्रपुर : ओड़गा साप्ताहिक बाजार से लौटने के दौरान हाथी के कुचलने से मृत बिसरा आशियाना कालोनी के कपड़ा व्यवसायी के आश्रित को वन विभाग की ओर से शुक्रवार को 3.80 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। इससे पहले घटना के दिन अंतिम संस्कार के लिए नकद 20 हजार रुपये दिए गए थे। मुआवजा राशि का चेक देने के दौरान वन अधिकारियों के साथ परिजन भी मौजूद थे।

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बिसरा के आशियाना कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय मकसूद आलम की हाथी के कुचलने से मौत हो गई थी। वह 28 नवंबर 2019 की शाम को अपने साथियों के साथ ओड़गा बाजार से लौट रहे थे। तभी गोटीटांगर के पास हाथियों के झुंड से उनका सामना होने पर साथी जान बचाकर भाग गए थे। जबकि मकसूद को हाथी ने कुचल कर मार डाला था। दूसरे दिन सुबह वन विभाग द्वारा आश्रितों को 20 हजार रुपये दिए गए थे एवं सरकार की घोषणा के अनुसार कुल चार लाख रुपये देने का भरोसा दिया था। शुक्रवार को रेंजर नूतन कुमार हेम्ब्रम ने बीरमित्रपुर रेंज कार्यालय में मकसूद की बेवा तेजसी बेगम व बेटे राशिद मकसूद को 3.80 लाख का चेक प्रदान किया। प्रदीप शर्मा, सरफराज खान, खुर्शीद आलम भी मौजूद थे। प्रतिबंधित मांस को लेकर मालगोदाम बस्ती में तनाव

राउरकेला के उदितनगर थाना अंतर्गत मालगोदाम बस्ती में प्रतिबंधित मांस के कारोबार को लेकर दो गुटों में तनातनी हो गई है। दोनों गुट की ओर से थाने में इसकी शिकायत के बाद पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। बताया गया है कि मालगोदाम बस्ती में कुछ युवकों के द्वारा प्रतिबंधित मांस का कारोबार किया जाता है। बजरंगदल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिलने पर वे बस्ती में तलाशी के लिए गए थे। तभी दूसरे पक्ष के युवकों के साथ उनकी झड़प हो गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने के बाद दोनों गुट शांत हुए। घटना के बाद दोनों पक्ष की ओर से थाने में इसकी शिकायत की गई है।


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