सीमेटनगरी में 15 अवैध पैथोलोजी लैब सील
राजगांगपुर शहर में बिना लाइसेंस के चल रहे 15 पैथोलॉजी लैब को सील कर
संसू, राजगांगपुर : राजगांगपुर शहर में बिना लाइसेंस के चल रहे 15 पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से अवैध पैथोलोजी लैब सील करने के लिए सुंदरगढ़ सीडीएमओ को परामर्श देने के बाद उनके निर्देश पर राजगांगपुर सरकारी अस्पताल के प्रभारी डा. जे टोप्पो ने यहां चल रहे 15 ऐसे पैथोलॉजी लैब को सील किया है। लेकिन शहर में अभी भी कई ऐसे पैथालॉजी लैब है जिन पर कार्रवाई नहीं की गई है। जिस पर डॉ. टोप्पो ने आगामी दिनों में कार्रवाई का भरोसा दिया है।
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पैथोलॉजी लैब चलाने के लिये कुछ सरकारी नियम होते हैं। जिसके अनुसार यह लैब चलाने के लिये चार अलग-अलग कमरे होने चाहिए। जिसमें नमूना संग्रह करने का अलग कमरा होना चाहिए। वहीं एक डॉक्टर ही पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट हो सकता है। तीन टेक्नीशियन के साथ सपो¨टग स्टाफ भी जरूरी है। लैब का लइसेंस हासिल करने के लिये यह अनिवार्य है।
- डा. जे. टोप्पो, सरकारी अस्पताल, राजगांगपुर।