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रिश्वतखोरी में जूनियर क्लर्क को सश्रम कारावास

नौ वर्ष पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए संबलपुर विशेष विजिल

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 05:42 PM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 05:42 PM (IST)
रिश्वतखोरी में जूनियर क्लर्क को सश्रम कारावास
रिश्वतखोरी में जूनियर क्लर्क को सश्रम कारावास

संसू, संबलपुर : नौ वर्ष पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए संबलपुर विशेष विजिलेंस न्यायाधीश संतोष कुमार जेना ने आरोपित जूनियर क्लर्क बसंत कुमार बिस्वाल को सश्रम कारावास और जुर्माना राशि से दंडित किया है।

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उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2009 को जिला के बुर्ला स्थित जनस्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के जूनियर क्लर्क बसंत कुमार बिस्वाल को संबलपुर विजिलेंस की टीम ने ढाई हजार रुपये रिश्वत के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। बुर्ला के किरबा निवासी नित्यानंद दीप ने शिकायत दर्ज करायी थी कि पेंशन के कागजाती प्रक्रिया की खातिर जूनियर क्लर्क बसंत कुमार रिश्वत मांग है। इसी शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने योजना बनाकर जूनियर क्लर्क बसंत को रिश्वत के रुपये के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर 30 सितंबर 2009 को आरोपित के खिलाफ विभागीय विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। विगत 23 अगस्त को इसी मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपित बसंत को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये एवं भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना राशि से दंडित किया गया। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी और जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त एक महीने सजा का प्रावधान रखा गया है।


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