भाजपा के पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र को मिली अंतरिम जमानत
बीते 22 फरवरी की रात भाजपा बीजद के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें बीजद कार्यकर्ता दिलेश्वर साहू उर्फ मागी की बाद में मौत हो गई थी
संबलपुर, जेएनएन। भाजपा के पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बीजेपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान घटित हिंसाकांड के बाद विगत 15 मार्च को बरगढ़ जिला के सोहेला थाना पुलिस ने जयनारायण और उनके समर्थक शिवकुमार दीवान को संबलपुर से गिरफ्तार किया था। सोहेला जेल में रहने के दौरान जयनारायण की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें बुर्ला मेडिकल हास्पिटल, भुवनेश्वर स्थित एक हास्पिटल में इलाज के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स स्थानांतरित किया गया था।
जयनारायण की ओर से पदमपुर एसडीजेएम की अदालत में दायर जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस केपी दास को लेकर गठित खंडपीठ ने जयनारायण मिश्र को 29 जून तक के लिए उनके इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी है। जयनारायण को 50 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बदले यह जमानत मिली है।
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 29 जून का दिन तय किया है। उल्लेखनीय है कि बीजेपुर उपचुनाव के दौरान पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र अपने समर्थकों के साथ बरगढ़ जिला के सोहेला थाना अंतर्गत बनाबिरा स्थित एक आश्रम में डेरा डाले हुए थे। बीते 22 फरवरी की रात भाजपा बीजद के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें बीजद कार्यकर्ता दिलेश्वर साहू उर्फ मागी की बाद में मौत हो गई थी। इसी को लेकर मामला गरमाने के बाद सोहेला पुलिस ने जयनारायण और उनके समर्थक को गिरफ्तार किया था।