डबल मर्डर में तीन नाबालिग दोषी करार, भेजे गए बाल सुधार गृह
करीब पंद्रह वर्ष पहले संबलपुर जिला के तत्कालीन कतरबगा थाना और वर्तमान के ठेलकुली थाना अंतर्गत मलियाटिकरा गांव में घटित डबल मर्डर मामले में संलिप्त तीनों नाबालिगों को संबलपुर जिला अत्तिरिक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट कनक राऊत ने दोषी करार देते हुए उन्हें सजा के तौर पर तीन वर्ष के लिए बाल सुधारगृह भेजे जाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मलियाटिकरा गांव के कुलमणि किसान नीलमणि किसान और साधु किसान के बीच भूमि विवाद था।
संवाद सूत्र, संबलपुर : करीब पंद्रह वर्ष पहले, संबलपुर जिला के तत्कालीन कतरबगा थाना और वर्तमान के ठेलकुली थाना अंतर्गत मलियाटिकरा गांव में घटित डबल मर्डर मामले में संलिप्त तीनों नाबालिगों को, संबलपुर जिला अत्तिरिक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट कनक राऊत ने दोषी करार देते हुए उन्हें सजा के तौर पर तीन वर्ष के लिए बाल सुधारगृह भेजे जाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मलियाटिकरा गांव के कुलमणि किसान, नीलमणि किसान और साधु किसान के बीच भूमि विवाद था। इस विवाद का समाधान करने के लिए गांव के प्रसन्न किसान ने नीलमणि किसान को अपनी जमीन के रास्ते आने जाने का रास्ता दिया था। इसी को लेकर 27 दिसंबर 2006 की रात, कुलमणि किसान और साधु किसान अपने तीन नाबालिग पुत्र के साथ मिलकर प्रसन्न किसान के साथ झगड़ा करने गए थे। पांचों ने मिलकर प्रसन्न पर हमला कर दिया। पिता प्रसन्न को बचाने आए पुत्र संजय पर भी हमला किया गया। दोनों गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प में पिता प्रसन्न और पुत्र संजय की मौत ही गई थी, जबकि अन्य कुछ लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने तब हत्या का मामला दर्ज किया था और तीनों नाबालिग के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। दीर्घ पंद्रह वर्ष बाद बुधवार, 22 सितंबर के दिन इस डबल मर्डर मामले का फैसला आया,जिसमें तीनों नाबालिग को दोषी करार दिया गया। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के नियम के अनुसार, घटना के दौरान नाबालिग पाए गए तीनों को प्रचलित नियम के अनुसार तीन वर्ष की स•ा सुनाई गई और बाल सुधारगृह भेजे जाने का आदेश दिया गया।