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संबलपुर में 31 तक लागू होगा रात्रिकालीन क‌र्फ्यू

लॉकडाउन-4 के पांचवें दिन संबलपुर जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 12:23 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 12:23 AM (IST)
संबलपुर में 31 तक लागू होगा रात्रिकालीन क‌र्फ्यू
संबलपुर में 31 तक लागू होगा रात्रिकालीन क‌र्फ्यू

संवाद सूत्र, संबलपुर : लॉकडाउन-4 के पांचवें दिन संबलपुर जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा-निर्देश में आगामी 31 मई की आधी रात तक रात्रिकालीन क‌र्फ्यू का कड़ाई से पालन किए जाने का उल्लेख किया गया है। क‌र्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की होगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लॉकडाउन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देश के तहत शहर में सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक और शाम 4 बजे से शाम के 7 बजे तक दूकान-बाजार खुली रहेंगी। इस दौरान ग्राहकों और दुकानदारों को सरकारी दिशा-निर्देश का पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गयी है। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार द्वारा शुरू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल फोन में इनस्टॉल करने की सलाह दी गयी है। जिला प्रशासन की ओर से समस्त क्वारंटाइन सेंटर, टेंपररी मेडिकल सेंटर समेत कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल को अघोषित कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और ऐसे जोन में आमलोगों के लिए पाबंदी लगायी गई है।


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