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पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद, पंजाब का प्रेमी बरी

राउरकेला के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पुराने पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपित पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Feb 2021 09:34 PM (IST)Updated: Fri, 26 Feb 2021 09:34 PM (IST)
पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद, पंजाब का प्रेमी बरी
पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद, पंजाब का प्रेमी बरी

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पुराने पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपित पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। हालांकि इस मामले में अदालत ने महिला के प्रेमी को बरी कर दिया है।

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टिबर कालोनी निवासी पप्पू सिंह की एक अक्टूबर 2017 को पत्नी मंजीत कौर ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। पंजाब में रहने वाले युवक दलजीत सिंह के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। वह पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। प्लांट साइट थाना की पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर इसकी छानबीन करने के बाद पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूत कोर्ट में पेश किए। सरकारी वकील सत्यनारायण महापात्र ने गवाहों के बयान व मंजीत कौर को दोषी साबित करने के लिए जज के समक्ष पर्याप्त दलील दी। इसके आधार पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। आरोपित को आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भरने को कहा है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा की अवधि और अधिक होगी। उसके प्रेमी दलजीत सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। बीरमित्रपुर नाबालिग दुष्कर्म कांड : आरोपित डाक्टर को हाई कोर्ट से मिली जमानत : सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत बीरमित्रपुर की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म व गर्भपात कराने के मामले में आरोपित डाक्टर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव पाणिग्राही ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिए जमानत पर निचली अदालत अपनी शर्त रख सकती है।

उल्लेखनीय है कि बीरमित्रपुर की एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के कारण वह गर्भवती हो गई थी। आरोपित डा. देवाशीष घोष ने कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में गैरकानूनी तौर पर गर्भपात कराया था। इस मामले में डा. घोष को क्राइमब्रांच ने जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया था। 14 जून 2020 को पीड़िता को बीरमित्रपुर बस स्टैंड से बरामद किया गया था। उसके साथ हुए दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में तत्कालीन बीरमित्रपुर थाना अधिकारी आनंद माझी व डा. देवाशीष घोष सहित एक होमगार्ड भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।


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