सरकार को टीडीएस से मिलता टैक्स : एक्का
राउरकेला आयकर विभाग टीडीएस की ओर से मंगलवार को टीड
जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला आयकर विभाग टीडीएस की ओर से मंगलवार को टीडीएस पर आइटीडीए सम्मेलन कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि आयकर टीडीएस विभाग की अतिरिक्त आयुक्त ए तिग्गा ने टीडीएस फाइल व रिटर्न, गलती पर जुर्माना आदि के संबंध में जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि टीडीएस शुरू करने का मकसद था सोर्स पर ही टैक्स काट लेना। अगर किसी की कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। टीडीएस हर आय पर और हर किसी लेन-देन पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप भारतीय हैं और आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया तो इस पर जो आय प्राप्त हुई उस पर कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा लेकिन अगर आप एनआरआइ (अप्रवासी भारतीय) हैं तो इस फंड से हुई आय पर आपको टीडीएस देना होगा।जो पेमेंट कर रहा है टीडीएस सरकार के खाते में जमा करने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। एक टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें यह दिखाया जाता है कि काटा गया टैक्स और व्यक्ति के नाम या पैन में जमा किया गया है। हर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके ये बताना भी जरूरी है कि उसने कितना टीडीएस काटा और सरकार को जमा किया।कोई भी संस्थान जो भुगतान कर रहा है, वह एक निश्चित रकम टीडीएस के रूप में काटता है। जिससे टैक्स लिया गया है उसे भी टीडीएस कटने का सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। डिडक्टी अपने चुकाए गए टैक्स का टीडीएस क्लेम कर सकता है। इस कार्यक्रम में पानपोष ट्रेजरी आफिसर निलीमाकांति बा, आयकर अधिकारी टीडीएस कल्पतरु सासमल, आयकर अधिकारी मनीष कुमार आदि लोग मौजूद थे।