ठेला-खोमचा वालों का रजिस्ट्रेशन करने सक्रिय हुआ निगम प्रशासन
स्मार्ट सिटी राउरकेला में ठेला पर खाने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का खाद्य सुरक्षा के तहत रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनाने के लिए राउरकेला महानगर निगम (आरएमसी) की स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : स्मार्ट सिटी राउरकेला में ठेला पर खाने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का खाद्य सुरक्षा के तहत रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनाने के लिए राउरकेला महानगर निगम (आरएमसी) की स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आरएमसी की खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वागतिका बेहरा की अध्यक्षता में आयोजित उक्त कार्यक्रम में वार्ड नंबर- 21 से 40 तक आने वाले दुकानदारों को शामिल किया गया। इस मौके पर नगर निगम के सिटी स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुशील कुमार परीडा ने कहा कि खोमचे पर खाद्य पदार्थ बेचने के लिए ओडिशा सरकार के कल्याण विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। इसके बाद ही लोग व्यापार कर सकते है। खाद्य सामग्री बनाने व बेचने के दौरान साफ-सुथरा कपड़ा व हैंड ग्लब्स पहनना होगा। आसपास सफाई रखने के साथ सूखा व गीला कचरा के लिए कूड़ादान, खाद्य सामग्री को ढक कर रखने पर जोर दिया। बताया कि एक मार्च से शहर के हर एक अंचल में अभियान चलाकर जांच की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद किया जाएगा।
एक लाख रुपये तक मासिक कारोबार करने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन : मासिक एक लाख रुपये तक का कारोबार करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदनकारी एक साल में सौ रुपये विभाग को प्रदान कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर कोई चाहे तो एक साथ पांच का रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। वहीं, मासिक एक लाख से अधिक का कारोबार करने वालों को लाइसेंस बनाना होगा। इसे तीन स्लैब में विभक्त किया गया है। जिसमें सबसे कम सालाना दो हजार रुपये देकर लाइसेंस बना सकते है।
ऑनलाइन आवेदन : आरएमसी में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को दलालों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को आवेदन करने में कोई परेशानी होने पर वे लोग आरएमसी के विभागीय कार्यालय में आकर जानकारी हासिल कर सकते है।
मार्च में शहर के 22 होटलों की कमेटी करेगी जांच : स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नई गाइड के तहत शहर के 22 होटलों को इसके लिए आवेदन भरकर विभाग में जमा करने का निर्देश दिया गया है। मार्च माह में भुवनेश्वर से पहली बार एक जांच कमेटी आ रही है। जो आवेदन पत्र में दिए गए मानकों के अनुसार जांच करेंगी। इसमें खामियां पाए जाने पर जांच कमेटी कार्रवाई करेगी।