लॉकडाउन में छूट, शर्तों के साथ खुलीं दुकानें
तीसरे चरण में 4 मई से लॉक डाउन जारी होने के बाद गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने नया दिशा-निर्देश जारी किया है।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : तीसरे चरण में 4 मई से लॉक डाउन जारी होने के बाद गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने नया दिशा-निर्देश जारी किया है। जीवन और जीविका दोनों को ध्यान में रखकर प्रशासन की ओर से कुछ शर्तों के साथ अत्यावश्यक सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। बुधवार से कई इलाके में दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं।
जिलापाल निखिल पवन कल्याण की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार लोग घरों में ही रहें एवं बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें। कंटेनमेंट जोन में लोगों की जरूरत की सामग्री घरों तक पहुंचाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन, आवश्यक सामग्री, दवा दुकान, कच्चा माल उत्पादन इकाई, आइटी, हार्डवेयर आदि में शारीरिक दूरी रखकर काम कर सकते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। अत्यावश्यक सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इनके लिए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। ई-कामर्स, निजी कार्यालय, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, मालवाहक वाहनों को राज्य व राज्य से बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। अस्पताल, नर्सिग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पैथो लैब खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस व वित्तीय सेवा, सभी प्रकार के कृषि, मत्स्य, पशु पालन, बागवानी संबंधित क्षेत्र को भी लॉकडाउन से छूट मिली है। मनरेगा, सिचाई, जल संरक्षण, जलापूíत क्षेत्र में काम जारी रहेगा। साइकिल रिक्शा व ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, ओला कैब को चालक के साथ दो यात्री लेकर जाने की अनुमति है। नाई की दुकानें व सैलून भी खुलेंगे। होटल व रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी हो सकती है। जिले के अंदर व बाहर जाने के लिए वाहनों को पास की जरूरत नहीं होगी। चार पहिया वाहन में चालक के साथ दो यात्री तथा दो पहिया वाहन में सवार के साथ एक व्यक्ति जा सकता है। मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं ऐसा नहीं करने पर दो सौ रुपये जुर्माना लगेगा। हरी सब्जी व मांस की दुकानें सप्ताह में तीन दिन रविवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इन पर अब भी पाबंदी
सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बसों का आवागमन भी बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज, कोचिग सेंटर बंद रहेंगे। सिनेमाहॉल, शॉपिग मॉल, जिम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, स्वीमिग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, बार, ऑडिटोरियम, धाíमक स्थल, सामाजिक कार्यक्रम को अनुमति नहीं होगी।