लॉकडाउन में संयंत्र कर्मियों को लेनी होगी अनुमति : जिलापाल
कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए घोषित पांच से 19 मई तक के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया है।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए घोषित पांच से 19 मई तक के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया है। सुबह 6 से 12 बजे तक केवल खाद्य सामग्री, दूध, सब्जी मांस मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल, टीकाकरण के लिए जाने वालों को छूट होगी। होटलों में टेक-वे व होम डिलीवरी की अनुमति है। विभिन्न संयंत्रों में काम के लिए जाने वालों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होने की बात जिलापाल निखिल पवन कल्याण ने कही है।
जिलापाल ने कहा है कि शहरांचल में ग्रासरी, सब्जी, दवा के लिए दुकानदारों ने प्रशासन से संपर्क किया है। राउरकेला, राजगांगपुर, बणई एवं सुंदरगढ़ में संबंधित क्षेत्र के दुकानदारों की सूची इंटरनेट मीडिया पर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवा जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से क्या खुला रहेगा व क्या बंद रहेगा, इसकी घोषणा की जा चुकी है। आम जनता को इसमें सहयोग करना होगा। लॉकडाउन के दौरान टेस्टिग एवं टीकाकरण जारी रहेगा। कोरोना को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इलाज के लिए समुचित प्रबंध किया गया है। अस्पतालों में बेड व दवा पर्याप्त है। लॉकडाउन के दौरान जिले में चालू कल- कारखाना के कर्मचारियों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लाठीकटा, बिसरा, कलुंगा शिल्पांचल, राउरकेला टाउनशिप, राउरकेला स्टील प्लांट, वेदव्यास जैसे क्षेत्र के कर्मियों को महानगर निगम के आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। अन्य क्षेत्र के लोगों को संबंधित क्षेत्र के उपजिलापाल से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्राप्त आवेदनों का भी शीघ्र निपटारा कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।