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दीपावली पर शहर में लगेगी 190 पटाखा दुकान

पावर हाउस रोड़ स्थित पुराना ट्रक पार्किंग में लगभग तीन साल पूर्व पटाखा दुकान में हुई भयावह अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग द्वारा शहर में पटाखा दुकान लगाने के लिए पुरी तरह से निषेध घोषिक कर दिया गया। इसक तहत इस साल दीपावली के मद्देनजर एक माह पूर्व से ही पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस का नवीकरण के साथ अन्य औपचारिकता करा लिया है। शहर

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Oct 2019 11:04 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 06:25 AM (IST)
दीपावली पर शहर में लगेगी 190 पटाखा दुकान
दीपावली पर शहर में लगेगी 190 पटाखा दुकान

जागरण संवाददाता, राउरकेला : पावर हाउस रोड स्थित पुराना ट्रक पार्किंग में लगभग तीन साल पूर्व पटाखा दुकान में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग शहर के आबादी वाले इलाकों से पटाखा दुकानों को दूर रख रहा है। इस साल दीपावली से एक माह पूर्व ही पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस का नवीकरण के साथ अन्य औपचारिकता पूरी कर ली है। वहीं शहर के 240 पटाखा कारोबारियों ने भी इसके लिए औपचारिकता पूरी कर ली है।

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ओडिशा अग्निशमन विभाग के एएफओ कमल कुमार गौड़ ने बताया कि इस साल शहर के मुख्य बाजार के पटाखा कारोबारियों को राउरकेला तथा सेक्टर अंचल, पानपोष तथा बंड़ामुंड़ा में पटाखा दुकान लगाने के लिए जगह तय की गयी है। बिसरा चौक स्थित बिसरा मुंडा स्टेडियम में 50 पटाखा दुकान, सेक्टर-13 मिलन मैदान में 100, पानपोष पोस्टमार्टम हाउस के पास मैदान में 10, बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी मैदान में 10 व फर्टिलाइजर स्थित पानी टंकी के पास 20 दुकानें लगाने का निर्देश जारी किया है।

टीन की चादर से बनेंगी दुकानें:

इन सभी जगहों पर खुलने वाली पटाखा दुकानें टीन की चादर से बनाने का निर्देश दिया गया है। किसी भी हालत में कपड़े या अन्य ज्वलनशील पदार्थ से दुकानें नहीं बनाने का सख्त निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा के तहत लगाने होंगे उपकरण:

पटाखा दुकानदारों को सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पानी, बालू से भरे बोरे तथा अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया गया है।

किसे है दुकान खोलने की अनुमति :

केवल लाइसेंस धारक ही पटाखा दुकान खोल सकते हैं। दुकान लगाने से पूर्व तथा बाद में पटाखा दुकान लगाने वाले दुकानदारों के दस्तावेजों की जांच अग्निशमन विभाग करेगी। जांच के दौरान बगैर लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।


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