Move to Jagran APP

बीमा कंपनी को 63 लाख रुपये मुआवजा का निर्देश

दो साल पूर्व पिकअप वैन की टक्कर से ओसीएल कर्मचारी दिलीप मिज की मौत हुई थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Dec 2019 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 26 Dec 2019 06:22 AM (IST)
बीमा कंपनी को 63 लाख रुपये मुआवजा का निर्देश
बीमा कंपनी को 63 लाख रुपये मुआवजा का निर्देश

जागरण संवाददाता, राउरकेला : दो साल पूर्व पिकअप वैन की टक्कर से ओसीएल कर्मचारी दिलीप मिज की मौत हुई थी। इस मामले में पत्नी सरिता मिज ने वाहन मालिक एवं बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और वाहन मालिक की ओर से इसमें आनाकानी की जा रही थी। मामला प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचने के बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने कंपनी को 63,50,448 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।

loksabha election banner

राजगांगपुर के ओसीएल लांजीबेरना माइंस के फिटर दिलीप मिज 17 नवंबर 2017 की रात करीब 9.30 बजे अपने लांजीबेरना ओसीएल कॉलोनी स्थित अपने निवास लौट रहे थे। तभी एक पिकअप वैन की टक्कर से गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे। उन्हें इलाज के लिए इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला भेजा गया। वहां हालत नाजुक होने के कारण भुवनेश्वर स्थित केयर हॉस्पिटल स्थानांतरित किया गया था जहां इलाज के दौरान 27 दिसंबर 2017 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद पत्नी सरिता मिज एवं परिवार के सदस्यों ने वाहन मालिक ऊषा पाढ़ी एवं बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति देने की मांग की थी। इस मामले में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने फैसला सुनाया। कंपनी को 63,50448 रुपये 15 दिसंबर 2017 से सात फीसद सूद की दर से देना होगा। यह सूद बीमा राशि भुगतान करने तक प्रभावी होगा। इस मामले में मृतक के परिवार वालों की ओर से अधिवक्ता पांडव चरण पत्र ने पैरवी की थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.