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स्कूलों को रि-एडमिशन व डेवलपमेंट फी नहीं लेने का निर्देश

राउरकेला के बड़े अंग्रेजी माध्यम व निजी स्कूलों में उच्च शिक्षा विभाग तथा हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने की अभिभावक संघ की शिकायत के बाद एडीएम अबोली सुनील नरवाने ने दोनों पक्ष की बैठक बुलाई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 09:57 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 09:57 PM (IST)
स्कूलों को रि-एडमिशन व डेवलपमेंट फी नहीं लेने का निर्देश
स्कूलों को रि-एडमिशन व डेवलपमेंट फी नहीं लेने का निर्देश

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला के बड़े अंग्रेजी माध्यम व निजी स्कूलों में उच्च शिक्षा विभाग तथा हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने की अभिभावक संघ की शिकायत के बाद एडीएम अबोली सुनील नरवाने ने दोनों पक्ष की बैठक बुलाई। इसमें उन्हें निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया था। गुरुवार को एडीएम कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें स्कूलों से चालू सत्र 2020-21 का रि-एडमिशन, डेवलपमेंट फी आदि नहीं लेने का उल्लेख किया गया है।

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अभिभावक संघ की ओर से कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट की ओर से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को विभिन्न फी स्लैब के अनुसार फीस में छूट देने का निर्देश दिया गया था। सरकार की ओर से इसके लिए इसका पालन कराने के लिए प्रशासन को कहा गया है। इसके बावजूद भी राउरकेला के कई स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे थे। ओडिशा अभिभावक महासंघ, सुंदरगढ़ की ओर से एडीएम से इसकी शिकायत की गई थी। इस पर एडीएम राउरकेला की ओर से राउरकेला सेंट पाल्स स्कूल, कार्मेल स्कूल, दीपिका स्कूल, एमजीएम स्कूल, सेंट अर्नोल्ड्स स्कूल, गुरुनानक पब्लिक स्कूल, चिन्मय विद्यालय, प्रगति पब्लिक स्कूल, चिन्मय पब्लिक स्कूल फर्टिलाइजर, सेंट जोन्स स्कूल अपर बालीजोड़ी को नोटिस जारी किया गया था एवं 25 फरवरी को बैठक में शामिल होने को कहा गया था। इस दिन बैठक में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। गुरुवार को एडीएम अबोली सुनील नरवाने ने स्कूल एवं शिक्षा विभाग की 19 जनवरी 2021 की अधिसूचना का हवाला देते हुए सभी स्कूलों को सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें रि-एडमिशन, डेवलपमेंट फी व अन्य फी नहीं लेने को कहा गया है। अभिभावक संघ की ओर से इसका स्वागत किया गया है।


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