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हो¨ल्डग टैक्स बढ़ोतरी का विरोध

राउरकेला महानगर निगम की ओर से अवैध तरीके से हो¨ल्डग ट

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Feb 2019 11:54 PM (IST)Updated: Sun, 10 Feb 2019 11:54 PM (IST)
हो¨ल्डग टैक्स बढ़ोतरी का विरोध
हो¨ल्डग टैक्स बढ़ोतरी का विरोध

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला महानगर निगम की ओर से अवैध तरीके से हो¨ल्डग टैक्स बढ़ोतरी एवं वसूली का युवा जागृति मंच ने विरोध किया है। मंच अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। यह बात संयोजक गोपाल दास ने कही।

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उन्होंने बताया है कि ओडिशा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट-2003 के सेक्शन-28,40 एवं 212 का उल्लंघन करते हुए महानगर निगम की ओर से मनमाने ढंग से हो¨ल्डग टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। कानून के अनुसार निगम के मेयर या निगम में प्रस्ताव पारित किए बगैर फेरदबल या बढ़ोतरी नहीं हो सकती। राउरकेला महानगर निगम में हो¨ल्डग टैक्स का पहला मूल्यांकन 1986 से 1996 तक के लिए तथा दूसरा मूल्यांकन 1996 से 2010 तक तथा तीसरा मूल्यांकन 2011-16 के लिए किया गया।

नगर निगम की ओर से पहले प्रचलित सेक्शन 135, ओएसमसी कानून 1950 के बदले यूनिट एरिया मेथड ओडिशा म्यूनिसिपल एक्ट 2003 को लागू किया गया। राउरकेला नगर निगम आयुक्त के द्वारा गलत तरीके से हो¨ल्डग टैक्स का मूल्यांकन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई तथा टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर वसूली शुरू कर दी गई। जो पूरी तरह अवैध है। उन्होंने बताया है कि पहले कुल टैक्स की राशि से 10 फीसद बढ़ोतरी की जाती थी एवं इसी राशि का 10 फीसद विद्युत शुल्क के रूप में लगता था। जनता को सुविधा देने के बजाय नगर निगम की ओर से मनमाना शुल्क बढ़ाने के विरोध में अदालत की शरण ली जाएगी।


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