28 जून तक नहीं तोड़ी जा सकेंगी बस्तियां
जागरण संवाददाता, राउरकेला : झारसुगुड़ा- राउरकेला रेलवे थर्ड लाइन के लिए अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर
जागरण संवाददाता, राउरकेला : झारसुगुड़ा- राउरकेला रेलवे थर्ड लाइन के लिए अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने स्थगनादेश जारी किया है। ऐसे में 28 जून तक बस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी। इसके बाद कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं इसे लेकर लोगों में संशय बना हुआ है।
बस्ती से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ अक्षय कुमार सामल समेत 19 बस्तीवासियों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत महंती एवं संग्राम साहू ने स्थगनादेश जारी किया है जो 28 जून तक प्रभावी होगा। रेलवे की ओर से थर्ड लाइन निर्माण के लिए 680 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। बीजू जनता दल की ओर से धूप व गर्मी में उन्हें हटाने का विरोध किया गया था। बीजद नेता गगन पंडा, जयंत मिश्र, श्रीचरण महंती, सुजय पाणी, जस¨वदर ¨सह गोल्डी, सुभाष स्वाईं, संतोष नायक, मो. खालिद समेत अन्य लोगों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।
उल्लेखनीय है कि 101 किलोमीटर राउरकेला- झारसुगुड़ा थर्ड लाइन निर्माण के लिए कुम्हारापाड़ा, मालगोदाम, हरिपुर, अंबेडकर बस्ती, एफसीआइ बस्ती, गंगाधरपल्ली, कोयलबैंक आदि बस्तियों से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिसंबर 2017 में ही दिया गया है। राजनीतिक दबाव एवं बस्तीवासियों के विरोध के चलते छह महीने से अधिक समय से यह अभियान टल रहा है। रेल प्रशासन की ओर से 26 मई को फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए मार्किग किया गया है जिससे बस्तीवासियों की ¨चता बढ़ गई है। 29 मई को इस संबंध में राउरकेला जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।