बंडामुंडा में मासूम बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद
बंडामुंडा थाना अंतर्गत आरएस कालोनी में पांच साल के बेटे की गला काट कर हत्या के मामले में राउरकेला के प्रथम एडीजे व सेशन जज की अदालत ने आरोपित पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जासं, राउरकेला : बंडामुंडा थाना अंतर्गत आरएस कालोनी में पांच साल के बेटे की गला काट कर हत्या के मामले में राउरकेला के प्रथम एडीजे व सेशन जज की अदालत ने आरोपित पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर सजा की अवधि एक साल अधिक होगी।
उल्लेखनीय है कि बंडामुंडा थाना क्षेत्र के आरएस कालोनी के डी ब्लाक निवासी होंडा ओराम ने अपने पांच साल के पुत्र अनुग्रह ओराम की 24 जून 2019 को गला काट कर हत्या कर दी थी। उस समय अनुग्रह की मां सूको ओराम शौच के लिए बाहर गई थी। सुको जब घर लौटी तो होंडा घर में नहीं था। जब वह उसके कमरे में गई तो देखा कि अंदर अनुग्रह का लहूलुहान शरीर पड़ा है। हत्या के बाद होंडा फरार हो गया था। सूको के रिश्तेदार सूमा ओराम ने इस संबंध में बंडामुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस हत्या जनित मामला दर्ज करने के कुछ दिन बाद होंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे, सेशन जज दीपक कुमार ने 14 गवाह एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर होंडा ओराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। यह राशि नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल अधिक होगी। इस मामले में सरकारी वकील सत्यनारायण महापात्र ने पैरवी की।
सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत : सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद नगर के जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती किए गए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्राह्मणीतरंग थाना की पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। कुचिडा प्रखंड के केसेइबहाल निवासी गुरुचरण कछुआ का पुत्र लव कछुआ, पत्नी व दो साली के साथ आठ जनवरी को रेंगापाड़ा के पास सड़क के किनारे खड़ा था। तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लव के साथ पत्नी अनीता व साली सुरेखा व सुनीता जख्मी हो गए थे। लव की हालत नाजुक होने के कारण उसे जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई।