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हाथी के हमले में मौत पर तत्काल मुआवजा

हाथी के हमले में मौत पर अब तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था वन ि

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Sep 2017 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2017 03:01 AM (IST)
हाथी के हमले में मौत पर तत्काल मुआवजा
हाथी के हमले में मौत पर तत्काल मुआवजा

जागरण संवाददाता, राउरकेला : हाथी के हमले में मौत पर अब तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था वन विभाग की ओर से की गई है। 24 घंटे के अंदर प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति की राशि का दस फीसद उत्तराधिकार प्रमाणपत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर ही प्रदान कर दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कोष बनाया गया है।

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इस कोष से सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला व सुंदरगढ़ वन मंडल समेत गजराजों से राज्य के अति प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित आठ मंडलों को शामिल किया गया है। अधिक संख्या में हाथी वाले वन क्षेत्र अनुगुल, आठगढ़, आठमल्लिक, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा और क्योंझर वन मंडल तथा 11 मध्यम प्रभावित क्षेत्र बरगढ़, बारीपदा, बरहमपुर, बणई, देवगढ़, जयपुर, करंजिया, राजनगर, रेड़ाखोल, रायरंगपुर, संबलुपर शामिल किए गए हैं।

अति प्रभावित क्षेत्र में पांच लाख एवं मध्यम प्रभावित क्षेत्र में तीन लाख रुपये की व्यवस्था होगी। इन्हें छोड़ कर अन्य वन मंडल में वार्षिक एक लाख रुपये की व्यवस्था है।

मुख्य वन संरक्षक संदीप त्रिपाठी ने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर प्रभावित परिवार के लोगों को मूल राशि का 10 फीसद भुगतान किया जाएगा। वन मंडल अधिकारियों को इसके लिए कोष तैयार करने के साथ-साथ इससे संबंधित रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा गया है। घटना के 10 दिन के अंदर वन मंडल अधिकारी से कुल राशि का 25 फीसद तथा पुलिस रिपोर्ट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद शेष 65 फीसद राशि का भुगतान किया जाएगा।


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