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फलक पर ओडि़आ लिखना जरूरी: डीएम

जागरण संवाददाता, राउरकेला : सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ दुकानों के नाम फ

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Apr 2018 06:54 PM (IST)Updated: Mon, 09 Apr 2018 06:54 PM (IST)
फलक पर ओडि़आ लिखना जरूरी: डीएम
फलक पर ओडि़आ लिखना जरूरी: डीएम

जागरण संवाददाता, राउरकेला : सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ दुकानों के नाम फलक पर ओड़िआ लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अवगत कराने के लिए सोमवार को आइटीडीए हॉल उदितनगर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राउरकेला चैंबर व व्यवसायियों की बैठक हुई। इसमें जिलापाल विनीत भारद्वाज ने कहा कि ओडि़आ नहीं लिखने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बावजूद सुधार नहीं होने पर मुकदमा भी चलेगा।

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आइटीडीए हॉल में जिलापाल विनीत भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार सभी कार्यालय, दुकान, व्यवासायिक संस्थान आदि के नाम फलक, बोर्ड बैनर आदि पर ओड़िआ भाषा में लिखना होगा। इसके साथ ही अन्य भाषा में भी लिखा जा सकता है पर ओड़िआ भाषा में लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए।

श्रम अधिकारी पीके पात्र ने कहा कि निर्देशों का पालन करने के लिए श्रम विभाग की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया है। इसके द्वारा नियमित जांच की जा रही है। नाम फलक पर ओडि़आ लिखने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा एवं सख्त चेतावनी दी जाएगी। यह गलती करते दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना एवं मुकदमा भी हो सकता है। इसमें एडीएम मोनीषा बनर्जी, नगर निगम आयुक्त रश्मिता पंडा, आरडीए चेयरमैन शारदा प्रसाद नायक समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में राउरकेला चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, मर्चेंट एसोसिएशन राउरकेला, मर्चेंट एसोसिएशन बीरमित्रपुर समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।


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