Motor vehicle act 2019: कानून का किया उल्लंघन तो भरना होगा मोटा जुर्माना, हो सकती है जेल
Motor vehicle act 2019 ओडिशा में पहली दिसंबर से नये मोटर वाहन कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है कानून का उल्लंघन करने वालों को मोटा जुर्माना भरना होगा।
राउरकेला, जेएनएन। नया मोटर वाहन कानून लागू के बाद राज्य सरकार की ओर से पहली दिसंबर से इसे कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले ही सुंदरगढ़ पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ा दी गयी है। सुंदरगढ़ कॉलेज चौक में जांच के दौरान पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से शराब के नशे में वाहन चला रहे चालक को पकड़ा गया तथा 35 हजार रुपये जुर्माना का चालान काटा गया।
नए नियम के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर बीस हजार रुपये, बिना फिटनेस व परिमट के होने पर दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। बुधवार की शाम को परिवहन विभाग अधिकारी सस्मिता बेहरा की अगुवाई में सरकारी कॉलेज के पास वाहनों की जांच की गयी। केंद्रीय विद्यालय से विद्यार्थियों को लेकर आ रहे एक ऑटो को रोक कर उसकी जांच की गयी। उसके चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। जिसमें उसे शराब के नशे में पाया गया।
विभाग की ओर से उसके खिलाफ 35 हजार रुपये का चालान काटा गया एवं उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सुंदरगढ़ जिले में पहली बार एक ऑटो चालक को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। इससे वाहन मालिकों के हड़कंप मच गया है। पहली दिसंबर से कानून का कड़ाई से पालन होगा जिससे वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है।
पत्नी पर हमले में ढाई साल बाद पकड़ा गया आरोपित
शराब के लिए पैसा नहीं देने पर पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर ढाई साल से फरार आरोपित को प्लांट साइट पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपबंधुपल्ली पुलिस चौकी अंतर्गत लोहरापाड़ा निवासी सुभाष सांगा ने 13 जनवरी 2017 की शाम को शराब के लिए पैसा नहीं देने पर पत्नी पर जानलेवा हमला किया था। तब से ही वह फरार था। आरोपित सुभाष की तब से ही तलाश की जा रही थी। उसके लौटने की सूचना मिलने पर पुलिस उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया है।