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पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपित पति बरी

पत्नी की हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया गया है। प्रथम अपर जिला मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने 21 गवाहों की गवाही आसपास के हालात और सरकारी वकील के तर्कों के आधार पर आरोपित पति को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Feb 2021 09:19 PM (IST)Updated: Tue, 23 Feb 2021 09:19 PM (IST)
पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपित पति बरी
पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपित पति बरी

जागरण संवाददाता, राउरकेला : पत्नी की हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया गया है। प्रथम अपर जिला मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने 21 गवाहों की गवाही, आसपास के हालात और सरकारी वकील के तर्कों के आधार पर आरोपित पति को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। घटना चार जुलाई 2017 को नुआगांव ब्लॉक के अंतर्गत सोरडा कोइलाटोली में हुई थी। चार दिन बाद आठ जुलाई को बिसरा थाना की पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया था। 35 वर्षीय नंदलाल लोहार और उनकी पत्नी सुषमा लोहार परिवार के साथ सोरडा कोयला टोली में रहते थे। चार जुलाई 2017 की रात नंदलाल के बेडरूम से सुषमा का शव पुलिस ने बरामद किया था। पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों को शव सौंप दिया गया। चार दिन बाद, सुषमा के पिता, फुइआ लोहार ने बिसरा थाना में लिखित शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि उनके दामाद नंदलाल ने बेटी को बिस्तर से बांध दिया। बाद में उसने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित नंदलाल को गिरफ्तार कर अदालत ले जाया गया। मामले का ट्रायल साढ़े तीन साल चला। एक के बाद एक 21 गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश कुमार ने नंदलाल को इस लिए बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्यानंद महापात्रा मामले को संचालन कर रहे थे। फ्रिज में लगी आग, स्वास्थ्यकर्मी बाल-बाल बची : कुतरा अस्पताल की लैब तकनीशियन सुकेशी दिव्या सोरेंग के घर में रखे फ्रिज में अचानक आग लग गई। जलने की गंध आने से सुकेशी की नींद खुल गई जिससे वह बाल-बाल बच गई। सुकेशी अपने क्वार्टर में थी। रात करीब 12 बजे घर में कुछ जलने की गंध आने पर वह रसोई की ओर गई तो देखा कि फ्रिज में आग लगी है एवं धुआं निकल रहा है। किसी तरह उसने आग बुझाया। वह सलंगाबहाल इलाके की रहने वाली हैं।

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