सड़क किनारे ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने पर लगेगा जुर्माना
संसू झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्र
By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 06:48 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 05:07 AM (IST)
संसू, झारसुगुड़ा : झारसुगुड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 25 तारीख से अगले 15 दिनों तक फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। घोषणा की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह कदम इस लिए उठाया है, क्योंकि सड़क के किनारे फास्ट फूड की दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। खाने आ रही भीड़ जमकर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रही है। हालांकि, प्रशासन ने सड़कों पर भोजन बेचने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए प्रति व्यक्ति 2,500 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। दूसरी ओर, ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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