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खाना देने में हुआ विलंब तो भतीजे ने कर दी चाची की हत्या

ओडियापाली गांव के सूरथ खड़िया ने चार जून, 2015 को अपनी चाची सौदामिनी खड़िया को खाना देने में विलंब होने पर आरोपित ने गाली-गलौज किया था।

By BabitaEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 02:31 PM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 04:04 PM (IST)
खाना देने में हुआ विलंब तो भतीजे ने कर दी चाची की हत्या
खाना देने में हुआ विलंब तो भतीजे ने कर दी चाची की हत्या

झारसुगुड़ा, जेएनएन । झारसुगुड़ा जिले के लइकेरा ब्लाक स्थित ओडियापाली गांव में चाची की हत्या मामले में अभियुक्त भतीजे को झारसुगुड़ा की अतिरिक्त जिला दौरा जज अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने खाना देने में विलंब होने से अपनी चाची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जिसमें तमाम गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने से एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। 

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लाइकेरा के ओडियापाली गांव के सूरथ खड़िया ने चार जून, 2015 को अपनी चाची सौदामिनी खड़िया को खाना देने में विलंब होने पर आरोपित ने गाली-गलौज किया था। चाची द्वारा प्रतिवाद करने पर सूरथ ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी।

यह मामला थाना तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अतिरिक्त जिला दौरा जज अदालत के जज सौमेंद्र कुमार नायक ने 16 गवाहों के बयान तथा अन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद के साथ दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशेष सरकारी वकील सतपाल सिंह ने की।


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