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लेफ्रीपाड़ा के पूर्व बीडीओ की संपत्ति जब्त करने का निर्देश

आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सुंदरगढ़ जिला के लेफ्रीपड़ा ब्लॉक के पूव

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 May 2018 04:29 PM (IST)Updated: Sat, 19 May 2018 04:29 PM (IST)
लेफ्रीपाड़ा के पूर्व बीडीओ की संपत्ति जब्त करने का निर्देश
लेफ्रीपाड़ा के पूर्व बीडीओ की संपत्ति जब्त करने का निर्देश

संसू, कटक : आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सुंदरगढ़ जिला के लेफ्रीपड़ा ब्लॉक के पूर्व बीडीओ सुभाष चन्द्र मिश्र की संपत्ति जब्त करने का विजिलेंस विभाग की विशेष अदालत ने निर्देश दिया है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए विजिलेंस की विशेष अदालत ने मिश्र की 13 लाख 79 हजार 547 रुपये की संपत्ति जब्त करने को कहा है। करीब 16 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा रखने का मिश्र पर आरोप है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में आय से अधिक संपत्ति जमा रखने के आरोप में सुंदरगढ़ जिला स्थित लेफ्रीपड़ा ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ सुभाष चन्द्र मिश्र के घर व दफ्तर में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी। छापामारी के बाद विजिलेंस की ओर से मिश्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया था।

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