राज्य में मंदिर खोले जाने का निर्णय लेगी सरकार
ओडिशा हाई कोर्ट ने पुरी श्रीमंदिर समेत राज्य के तमाम मंदिरों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है।
जासं, कटक (ओडिशा) : ओडिशा हाई कोर्ट ने पुरी श्रीमंदिर समेत राज्य के तमाम मंदिरों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। मंदिर खोलने को लेकर श्रीक्षेत्र धाम पुरी के त्रिलोचन रथ और कटक के समाज सेवक जयंत कुमार बल की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश जस्टिस वीआर षाड़ंगी को लेकर गठित खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करने के पश्चात यह निर्देश जारी किया है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि कोरोना जैसी स्थिति में राज्य के विभिन्न जगहों पर मौजूद मंदिरों को खोलने का राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए। झारखंड के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया था उसी निर्देश के आधार पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है।