सुशांत धल सामंत दो मामलों में दोषी करार, सजा
अवैध रूप से बंदूक रखने व बीड़ानाशी थाना क्षेत्र में बंदूक के बल पर व्यापारि
संवादसूत्र, कटक : अवैध रूप से बंदूक रखने व बीड़ानाशी थाना क्षेत्र में बंदूक के बल पर व्यापारियों से रंगदारी वसूलने, पुलिस कर्मचारियों की पिटाई करने एवं उनपर जानलेवा हमला करने मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने गैंगस्टर सुशांत धल सामंत को दोषी करार किया है। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सुशांत को तीन साल कैद एवं 25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। ठीक इसी तरह आर्म्स एक्ट 27(ए) के तहत पांच साल की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल 1999 को बीड़ानाशी थाना क्षेत्र में मौजूद एक मार्केट बि¨ल्डग से सुशांत धल सामंत रंगदारी वसूल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर बीड़ानाशी थाना पुलिस वहां पहुंची। इस पर सुशांत ने पुलिस के ऊपर गोली चलायी थी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। बाद में पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पुलिस की ओर से एक मामला दर्ज किया गया था। बीड़ानाशी थाना सब इंस्पेक्टर नवकिशोर फतेह ¨सह ने मामला दर्ज किया था।