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फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में कांग्रेस विधायक योगेश की सदस्यता रद

वर्ष 2014 के आम चुनाव में योगेश ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 30 Jan 2018 05:42 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jan 2018 05:47 PM (IST)
फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में कांग्रेस विधायक योगेश की सदस्यता रद
फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में कांग्रेस विधायक योगेश की सदस्यता रद

जागरण संवाददाता, कटक। फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने आज सुंदरगढ़ के विधायक योगेश कुमार सिंह की सदस्यता रद कर दी है। इससे योगेश की विधायक पद की सदस्यता भी चली जाएगी। चुनाव के समय हलफनामा दाखिल करते समय फर्जी प्रमाण पत्र देने के मामले में हाईकोर्ट ने यह सजा सुनाई है। इस बीच, कांग्रेस विधायक योगेश कुमार सिंह ने कहा है कि उनका न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वह इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगे। 

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जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2014 के आम चुनाव में योगेश ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। उस वक्त उन्होंने खुद को भुयां जाति का बताकर चुनाव आयोग के पास प्रमाण पत्र दाखिल किया था। उन्होंने सुंदरगढ़ संरक्षित सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजू जनता दल के कुसुम टेटे को पराजित किया था। इसके बाद वह विधायक चुने गए थे।

इसके बाद दोनों प्रतिद्वंदी बीजद की कुसुम टेटे व भाजपा के सहदेव जाजा ने भूल प्रमाणपत्र दाखिल करने को लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में दो मामले दायर कर उनके चुनाव को अयोग्य घोषित करने के लिए आवेदन किया थे। इस मामले में जांच-पड़ताल के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को योगेश की सदस्यता रद कर दी।

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