विधायक प्रदीप पाणिग्रही जमानत मामला: हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश
MLA Pradeep Panigrahi bail case ओडिशा हाइकोर्ट ने गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणिग्रही की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले के अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
कटक, जागरण संवाददाता। गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणिग्रही (MLA Pradeep Panigrahi ) की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस डायरी दाखिल करने के लिए सरकार को निर्देश जारी किया है। जस्टिस देवब्रत दास (Justice Devbrata Das) को लेकर गठित खंडपीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई कर अगली सुनवाई होने से पहले केस डायरी (Case Diary) अदालत में दाखिल करने के साथ-साथ जांच की वर्तमान की स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सरकार को निर्देश जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सप्ताह में होगी।
टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी
गौरतलब है कि टाटा मोटर्स (Tata Moters) में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी मामले में बुरी तरह से उलझकर गिरफ्तार होने वाले विधायक पाणीग्राही जमानत के लिए भुवनेश्वर के अतिरिक्त दौरा जज की अदालत में पहुंचे थे और वहां जमानत याचिका 7 दिसंबर 2020 को खारिज होने के पश्चात वह हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। ठीक उसी तरह न्यायिक हिरासत में रहने वाले विधायक पाणिग्रही को उनके वकील के साथ साक्षात करने के लिए इजाजत दी जाने की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में दायर मामले में जवाब दाखिल के लिए राज्य सरकार को मोहलत मिली है।
अगली सुनवाई 20 जनवरी को
मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। इससे पहले सरकार को जवाब दाखिल के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजू पंडा और जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही को लेकर गठित खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है।