Odisha: पटनागढ़ पार्सल बम विस्फोट में मुख्य आरोपित को हाई कोर्ट से अंतरिम सशर्त जमानत
Patnagarh Parcel Bomb Blast. पटनागढ़ पार्सल बम विस्फोट में मुख्य आरोपित को ओडिशा हाई कोर्ट से अंतरिम सशर्त जमानत मिली है।
कटक, जागरण संवाददाता। पटनागढ़ पार्सल बम विस्फोट घटने के मुख्य आरोपित पूंजीलाल मेहेर को ओडिशा हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम सशर्त जमानत प्रदान की है। 50 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बदले वह जमानत पर जा सकेगा। यह जमानत उसे जनवरी 24 से 28 तक चार दिनों के लिए दी गई है। 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से पहले वह सरेंडर करेगा। मां की शुद्धि क्रिया के लिए उसे यह जमानत कोर्ट से मिली है। इसके लिए पूंजीलाल की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने उसे जमानत दी है।
वह जमानत में गण माध्यम से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। यह सख्त हिदायत कोर्ट की ओर से उन्हें दी गई है। अगर वह घर से बाहर कहीं गया तो स्थानीय थाने में सूचना देकर जाएगा और स्थानीय थाने के अधिकारी को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पिछले गत दस जनवरी को पूंजीलाल की मां इंदुमती मेहर का निधन हो गया था। पूंजीलाल मां की अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए पैरोल में जाने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। इस पर विचार करते हुए उस को पैरोल में जाने के लिए इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट में उसकी नियमित याचिका की सुनवाई जारी है, लेकिन उससे पहले उन्हें यह अंतरिम जमानत मिली है।
गौरतलब है कि वर्ष 23 फरवरी, 2018 को बलांगीर जिला पटनागढ़ में बम विस्फोट हुआ था। पार्सल से आने वाले सामान को खोलने के पश्चात धमाका हुआ था। विस्फोट में नवविवाहित सौम्य शेखर साहू और उसकी दादी की मौत हो गई थी। जबकि नई नवेली दुल्हन रीमा साहू बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसे कटक के बड़ा मेडिकल में भर्ती कराया गया था। कई महीनों तक इलाज के पश्चात वह ठीक हुई। सौम्य की मां जिस कॉलेज में अध्यापिका थी, उसी कॉलेज में पूंजीलाल भी अध्यापक था। किसी बात को लेकर पूंजीलाल आक्रोशित था। इसके चलते उसने पार्सल बम के द्वारा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यह बात क्राइम ब्रांच जांच में पता चली। इसके पश्चात पूंजीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।