आशीर्वाद बेहरा की जमानत याचिका पर सुनवाई 20 नवंबर तक टली
चिटफंड कंपनी अर्थतत्व से जुड़ाव के मामले में गिरफ्तार ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव आशीर्वाद बेहरा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जागरण संवाददाता, कटक : चिटफंड कंपनी अर्थतत्व लिक मामले में गिरफ्तार ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव आशीर्वाद बेहरा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल के लिए सीबीआइ ने अधिक मोहलत अदालत से ली है। सीबीआइ की ओर से मोहलत के लिए अदालत में किए गए अनुरोध को न्यायाधीश जस्टिस देवब्रत दास ने स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 नवंबर तक टाल दिया और इसी समय के अंदर जवाब दाखिल करने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) की ओर से आयोजित ओडिशा प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले चरण में मुख्य प्रायोजक अर्थतत्व कंपनी थी, इसमें कंपनी की ओर से 1 करोड़ रुपये दिया गया था। ये रुपये ओसीए के तत्कालीन सचिव आशीर्वाद बेहरा के निर्देश पर खर्च हुए थे। इसके बाद जब अर्थतत्व कंपनी के मालिक प्रदीप सेठी सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार हुए और जांच एजेंसी ने छानबीन की तो उसमें आशीर्वाद बेहरा का जुड़ाव अर्थतत्व के साथ पाया गया। इसके बाद बीते 19 सितंबर को सीबीआइ की विशेष टीम ने आशीर्वाद को उनके आवास से गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। झारपाड़ा जेल में कुछ दिन रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर इलाज के लिए बेहरा को एससीबी मेडिकल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज अब किया जा रहा।