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कटक में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट ने दी सशर्त इजाजत

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार मां दुर्गा की पूजा होगी या नहीं इसे लेकर जारी कयासों पर विराम लग गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2020 12:57 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 06:22 AM (IST)
कटक में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट ने दी सशर्त इजाजत
कटक में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट ने दी सशर्त इजाजत

जागरण संवाददाता, कटक : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार मां दुर्गा की पूजा होगी या नहीं, इसे लेकर जारी कयासों पर विराम लग गया है। कटक शहर में इस साल मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। इसके लिए ओडिशा हाई कोर्ट ने सोमवार को सशर्त इजाजत दे दी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पंडालों में बिना श्रद्धालुओं के तथा कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मां दुर्गा की पूजा करने की अनुमति हाई कोर्ट ने दी है।

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उल्लेखनीय है कि मां दुर्गा की पूजा को लेकर बालू बाजार पूजा कमेटी की ओर से अध्यक्ष व वकील सूर्यकांत सांगानेरिया की ओर से हाई कोर्ट मे एक याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश जस्टिस केआर महापात्र को लेकर गठित खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील अनिरुद्ध सांगनेरिया ने अदालत में अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अदालत में पक्ष रखते हुए दर्शाया कटक के जिलाधीश ने उनके साथ पूजा को लेकर चर्चा की है। इस साल मां दुर्गा की पूजा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम पाबंदियों के बीच की जाएगी और पूजा पंड़ालों में श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल नहीं होगी। दोनों पक्षों को सुनने पश्चात खंडपीठ ने पूजा के लिए इजाजत देते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार पूजा को संपन्न किया जाए। पूजा के दौरान पंडालों में श्रद्धालुओं को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने मूर्ति का आकार क्या होगा, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।

इधर, कटक के डीसीपी प्रतीक सिंह ने बताया कि मूर्ति के आकार को लेकर पूजा कमेटी और शांति कमेटी के साथ चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा।


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