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Odisha: गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणीग्राही को ओडिशा हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Odisha गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणीग्राही को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। 24 लाख रुपये की जमा राशि निचली अदालत में वह जमा करेंगे। इसके साथ पांच लाख रुपये के दो जमानतदार के बदले वह जमानत पर जा सकेंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 04:14 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 04:14 PM (IST)
Odisha: गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणीग्राही को ओडिशा हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत
गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणीग्राही को ओडिशा हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत। फाइल फोटो

कटक, जागरण संवाददाता। Odisha: नौकरी देने के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणीग्राही को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। 24 लाख रुपये की जमा राशि निचली अदालत में वह जमा करेंगे। इसके साथ पांच लाख रुपये के दो जमानतदार के बदले वह जमानत पर जा सकेंगे। इसके अलावा विधायक पाणीग्राही को जमानत के लिए और भी कुछ सर्तें पूरे करनी होंगी। विधायक प्रदीप पाणीग्राही नौकरी के नाम पर 47 लाख 45 हजार रुपये जुटाने का आरोप है। ऐसे में वह 24 लाख रुपये जमानत के लिए जमा के तौर पर रखेंगे। बाकी के 23 लाख 45 हजार रुपये को वह पांच किस्तों में जमा करेंगे।

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इसके बारे में पाणीग्राही को निचली अदालत में अंडरटेकिंग दाखिल करना होगा। पांच लाख रुपये की पहला किस्त वह मार्च के आखिर तक जमा करेंगे। दूसरी किस्त अप्रैल महीने के आखिर में, तीसरी किस्त मई महीने के आखिर में, चौथी किस्त जून महीने की आखिर में वह जमा करेंगे और पांचवीं व आखिरी किस्त तीन लाख 45 हजार की वह जुलाई महीने की आखिरी तारीख में जमा करेंगे। पाणीग्राही के द्वारा की जाने वाली इन जमा राशियों को राष्ट्रीय बैंक में ब्याज योजना खाते में रखा जाएगा। यह बात हाईकोर्ट अपने निर्देश में स्पष्ट की है। इसके अलावा वह प्रॉसीक्यूशन के किसी भी गवाह के साथ संपर्क में आने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, ना ही सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह जांच अधिकारी के पास जरूरत पड़ने पर हाजिर होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

अदालत की इजाजत के बगैर वह ओडिशा नहीं छोड़ सकेंगे। निचली अदालत में अपना पासपोर्ट दाखिल करेंगे। अगर पासपोर्ट नहीं हो तो वह निम्न अदालत में हलफनामा उसके बारे में दाखिल करेंगे। इस मामला संबंध में याचिकाकर्ता किसी भी गणमाध्यम में यां आम लोगों में किसी भी तरह का बयान नहीं देंगे। अपने या दूसरे आरोपितों के बारे में इस मुद्दे पर किसी भी तरह का बयान कहीं भी नहीं रख सकेंगे। अगर वह किसी भी शर्त की खिलाफत की तो उनकी जमानत को रद कर दिया जाएगा। यह बात हाईकोर्ट ने अपनी राय में स्पष्ट की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को लेकर गठित खंडपीठ ने पाणीग्राही की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट से यह जमानत मिलने के बावजूद भी प्रदीप पाणीग्राही जेल से नहीं निकल सकेंगे। क्योंकि उनके खिलाफ अब भी अन्य आपराधिक मामला दर्ज है। प्रदीप पाणीग्राही की ओर से वरिष्ठ वकील पितांबर आचार्य मामला संचालन कर रहे थे। 


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